उत्तर प्रदेश से
सालू खान की रिपोर्ट
गोण्डा से बड़ी खबर आ रही है।
गोंडा। साफ-सफाई को लेकर नगर पालिका सख्त कदम उठाने जा रही है। खुले में शौच करते हुए पकड़े जाने पर अब 500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। रविवार को हुई नगर पालिका परिषद बोेर्ड बैठक में सफाई कर्मियों को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए। ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन नियमावली को मंजूरी दी गई।
नगर पालिका गोंडा के अधिशाषी अधिकारी विकास सेन ने बताया कि कचरा प्रबंधन नियमावली का पास होना शहर की सफाई व्यवस्था के लिए अच्छा कदम साबित होगा। इससे अब सफाई को लेकर वार्डों में किसी को शिकायत नहीं होगी, क्योंकि किसी प्रकार की साफ-सफाई का मामला सीधे तौर पर कर्मचारियोें के पास आयेगा और किसी कर्मचारी ने काम नहीं किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन उज्मा राशिद ने बताया कि कर्मचारी 27 वार्डों के प्रत्येक घर में जाकर कूड़ा उठाएंगे। गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग एकत्र करउससे खाद बनाने की व्यवस्था की जा रही है।
चेयरमैन ने बताया कि शहरी क्षेत्र में खुले में शौच करते पाये जाने पर 500 रुपये का जुर्माना भरना पडे़गा। बैठक में सफाई कर्मी सेई अभ्रद्रता के मामले पर चर्चा हुई। सभासदों ने जलकल के लिपिक और अवर अभियंता के कामकाज को लेकर सवाल उठाते हुए दोनों को हटाने की मांग की। बोर्ड मीटिंग में अधिशाषी अधिकारी विकास सेन, राकेश श्रीवास्तव, रघुनाथ तिवारी, फराज, अलंकार सिंह, फहीम, दानिश, आजम, शाहिद अली आदि मौजूद रहे।
सड़क किनारे भवन निर्माण साम्रगी रखी तो पांच हजार जुर्माना
केंद्र सरकार की ओर से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत 1986 के अंर्तगत लागू किया गया है। इसके लागू होने से कोई भी दुकानदार किसी प्रकार का कूड़ा खुली जगह पर नहीं फेंक सकेगा। सड़क किनारे भवन निर्माण साम्रगी या अवशेष रखा पाये जाने पर 50000 का जुर्माना किया जायेगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।
बोर्ड बैठक में एनजीटी द्वारा बनाई गई नियमावली को संज्ञान लेकर सभी को निर्देश दिया गया है। डोर टू डोर कूड़ा निस्तारण को लेकर एजेंसी से बात चल रही है। कर्मचारियों को घर-घर जाकर कूड़ा उठाने का काम करने के निर्देश दिए गए हैं। - उज्मा राशिद, चेयरमैन नगर पालिका गोण्डा
सालू खान की रिपोर्ट
गोण्डा से बड़ी खबर आ रही है।
गोंडा। साफ-सफाई को लेकर नगर पालिका सख्त कदम उठाने जा रही है। खुले में शौच करते हुए पकड़े जाने पर अब 500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। रविवार को हुई नगर पालिका परिषद बोेर्ड बैठक में सफाई कर्मियों को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए। ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन नियमावली को मंजूरी दी गई।
नगर पालिका गोंडा के अधिशाषी अधिकारी विकास सेन ने बताया कि कचरा प्रबंधन नियमावली का पास होना शहर की सफाई व्यवस्था के लिए अच्छा कदम साबित होगा। इससे अब सफाई को लेकर वार्डों में किसी को शिकायत नहीं होगी, क्योंकि किसी प्रकार की साफ-सफाई का मामला सीधे तौर पर कर्मचारियोें के पास आयेगा और किसी कर्मचारी ने काम नहीं किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन उज्मा राशिद ने बताया कि कर्मचारी 27 वार्डों के प्रत्येक घर में जाकर कूड़ा उठाएंगे। गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग एकत्र करउससे खाद बनाने की व्यवस्था की जा रही है।
चेयरमैन ने बताया कि शहरी क्षेत्र में खुले में शौच करते पाये जाने पर 500 रुपये का जुर्माना भरना पडे़गा। बैठक में सफाई कर्मी सेई अभ्रद्रता के मामले पर चर्चा हुई। सभासदों ने जलकल के लिपिक और अवर अभियंता के कामकाज को लेकर सवाल उठाते हुए दोनों को हटाने की मांग की। बोर्ड मीटिंग में अधिशाषी अधिकारी विकास सेन, राकेश श्रीवास्तव, रघुनाथ तिवारी, फराज, अलंकार सिंह, फहीम, दानिश, आजम, शाहिद अली आदि मौजूद रहे।
सड़क किनारे भवन निर्माण साम्रगी रखी तो पांच हजार जुर्माना
केंद्र सरकार की ओर से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत 1986 के अंर्तगत लागू किया गया है। इसके लागू होने से कोई भी दुकानदार किसी प्रकार का कूड़ा खुली जगह पर नहीं फेंक सकेगा। सड़क किनारे भवन निर्माण साम्रगी या अवशेष रखा पाये जाने पर 50000 का जुर्माना किया जायेगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।
बोर्ड बैठक में एनजीटी द्वारा बनाई गई नियमावली को संज्ञान लेकर सभी को निर्देश दिया गया है। डोर टू डोर कूड़ा निस्तारण को लेकर एजेंसी से बात चल रही है। कर्मचारियों को घर-घर जाकर कूड़ा उठाने का काम करने के निर्देश दिए गए हैं। - उज्मा राशिद, चेयरमैन नगर पालिका गोण्डा
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